छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये है, वे 31 दिसम्बर तक करा सकेंगे पंजीयन…
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये है, वे 31 दिसम्बर तक करा सकेंगे पंजीयन।
*श्रम मंत्री सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की संचालक मंडल की हुई बैठक*
रायपुर-12 सितंबर 2024(कोरबा सुपरफास्ट) श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता आज यहां नवा रायपुर स्थित मंडल मुख्यालय, कार्यालय में संचालक मंडल बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्माण श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकांे का अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यो पर उनके कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत् उपकर वर्ष 2024-25 के लिए 310 करोड़ उपकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये है, उसके लिए श्रम मंत्री सह अध्यक्ष के अनुमोदन 31 दिसंबर 2024 नवीनीकरण कराने का अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है इससे हजारों निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण के पश्चात् उनकों मंडल द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत् लाभ लेंगें।
मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोंचिग सहायता योजना के तहत् ऑफलाईन कोंचिग के साथ-साथ जो बच्चे बेहतर प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी हेतु ऑनलाईन के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं उन्हे निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न सामग्री मुलक योजना जैसे सायकल, सिलाई मशीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना के तहत् दिये जाने वाले लाभांवित राशि पूर्व में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित सामग्री मुल्य के दर पर दिये जाने वाली राशि सी.एस.आई.डी.सी. की निर्धारित दर 31 जुलाई 2024 को समाप्त होने कारण मंडल में संचालित सायकल, सिलाई मषीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना योजनाओं में लाभांवित राशि एकमुश्त निर्धारण किया जाकर योजना में राशि दिये जाने का प्रावधान करते हुए निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।बैठक में श्रमायुक्त एवं सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, उप-श्रमायुक्त श्री एसएस पैंकरा, विशेष सचिव, वित्त श्रीमती शीतल सास्वत वर्मा, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग श्री सुदेश सुन्दरानी, आयुक्त भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री राहुल कल्याण एवं सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्रीमती सविता मिश्रा उपस्थित थे।
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